Home » तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 10 आरोपी दोषी करार, सबूत के अभाव में दो बरी
झारखंड

तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 10 आरोपी दोषी करार, सबूत के अभाव में दो बरी

नई दिल्ली। झारखंड के एक स्थानीय अदालत ने 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में मंगलवार को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया कि अदालत दोषियों की सजा का निर्धारण 5 जुलाई को करेगी। राय ने कहा कि आरोपियों में से एक कुशल महली की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी, जबकि दो को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

तबरेज अंसारी माॅब लिंचिंग मामले में जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है उनमें भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली, महेश महाली हैं। इन्हें दोषी ठहराते ही कस्टडी में ले लिया गया है। मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है।

0 ये है मामला
सरायकेला पुलिस थाने के तहत धातकीडीह गांव में 17 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। अंसारी पुणे में रोजी-मजदूरी का काम करता था और वह ईद मनाने झारखंड अपने गृहग्राम आया हुआ था।