धनबाद। भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में मंगलवार को बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो को धनबाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन आरोप को साबित नहीं कर सका। विधायक ढुलू की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, एसएन मुखर्जी एवं एनके सबिता ने बहस की।
मामला नवंबर 2015 का है। पीड़िता ने बयान में कहा था कि हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ विधायक ने जबरन गलत काम किया था। विदित हो कि 164 के बयान में अपने आरोपों की पुष्टि करने वाली पीड़िता बाद में अदालत में अपने बयान से मुकर गई थी। जिला भाजपा की एक पूर्व महिला नेता ने विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने चार अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी की थी। बाद में पीड़िता की धारा 164 के तहत 15 फरवरी 2020 को बयान दर्ज कराया था।
गेस्ट हाऊस में बुलाकर की थी जबरदस्ती : पीड़िता
पीड़िता ने बयान में कहा था कि विधायक ढुलू महतो ने नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्ट हाउस में उसे बुलाया था। वहां उन्होंने उसके शरीर को छुआ था और जबरन गलत काम किया था। पीड़िता ने अपने बयान में यह भी कहा था कि जब वह गेस्ट हाउस गई थी तो वहां आनंद शर्मा थे। आनंद शर्मा और अयोध्या ठाकुर ने उससे कई बार कहा था कि ढुलू उसे पसंद करते हैं। उनकी बात मानने पर मालामाल कर देंगे।