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झारखंड

चारा घोटाला: कोर्ट ने 52 और घोटालेबाजों को सुनाई जेल की सजा, 35 बरी

झारखंड/रांची। चारा घोटाले के एक मामले में 52 लोगों को अलग-अलग अवधि की कैद की सजा सुनाई गई है। रांची की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने मामले में 35 अन्य को बरी कर दिया। मामला एकीकृत बिहार के डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी से जुड़ा है। यह रकम 1990 से 1995 के बीच निकाली गई।

बता दें डोरंडा, देवघर, दुमका व चाईबासा जैसे कोषागारों से फर्जी तरीके से करोड़ों रूपए निकाले जाने का घोटाला 1990 के दशक में उजागर हुआ था। उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था। राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद उन हाई-प्रोफाइल राजनेताओं में से एक हैं, जिन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया था। लालू यादव फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।

वहीं मामले में कई आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील संजय कुमार ने बताया कि सजा का ऐलान एक सितंबर को किया जाएगा।