रांची। रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि आईएएस पूजा सिंघल को कोई विभाग न दिया जाए। इस आदेश से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। ईडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह माना है कि पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।
ईडी ने याचिका में क्या कहा?
दरअसल, ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं।