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झारखंड

नाबालिग की लूटी इज्जत, पीड़िता की बड़ी बहन का पति ही निकला आरोपी

रांची। झारखंड के रांची में नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो विशेष अदालत ने जीजा को 11 फरवरी को दोषी ठहराया था और 18 फरवरी को उसे 20 साल की सजा सुना दी है। यानी जीजा को जिंदगी के बचे दिन अब जेल में काटनी होगी। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने ये सजा अनिल इक्का को सुनाया है। अदालत ने इक्का को साली से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया है।

दअरसल ये मामला 28 जून 2019 का है। इसको लेकर पीड़िता ने रांची के छन्हों थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसका जीजा स्कूल में नामांकन के बहाने उसे लेकर गया था। वापसी में बाइक खराब होने के बहाने से उस पैदल लेकर खेत के रास्ते घर जाने लगा, जहां सुनसान जगह पर उसने मौका पाकर शराब के नशे में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी बुआ को दी, जिसके बाद बुआ की मदद से उसने जून 2019 में मामला दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष यानी पीड़िता की तरफ से ठोस साक्ष्य भी पेश किए गए थे। ऐसे में अदालत ने जीजा को सजा सुनाकर पब्लिक डोमेन में भी ये मैसेज दे दिया है कि जुर्म करने वाले की जगह सलाखों के पीछे ही है।

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