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मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसा निकालना पड़ सकता है भारी, जाना पड़ सकता है जेल, जान लें नियम…

अब पहले की तरह बैंक से संबंधित काम के लिए दौड़ा-भागी नहीं करनी पड़ती। वर्तमान में बैंक से संबंधित ज्यादातर काम घर बैठे ही हो जाते हैं। किसी को पैसे भेजने हो, एटीएम कार्ड के लिए आवेदन करना हो, चेकबुक के लिए आवेदन करना हो, लोन लेना हो आदि। ऐसे ही ना जाने कितने काम घर से ही हो जाते हैं। वहीं अब पैसे निकालने के लिए लोगों को बैंक का भी चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि एटीएम के आने के बाद से आप जब चाहें तब अपने बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। बस इसके लिए आपको एटीएम कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से आप पैसे निकालते हैं तो आपको जेल तक हो सकती है, शायद नहीं, तो ऐसे में नियम की जानकारी होना जरूरी हो जाता है।

0 क्या कहता है नियम
दरअसल होता यह है कि जब किसी परिवार में व्यक्ति का निधन हो जाता है तो परिजन उसके एटीएम का इस्तेमाल कर पैसे निकालते हैं, लेकिन ऐसा करना गैरकानूनी है। यहां तक कि अगर आप नॉमिनी भी हैं तो भी बिना बैंक को सूचना दिए मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे नहीं निकाल सकते। ऐसा करने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए आपको बैंक के नियम को फॉलो करना होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के बाद ही उसके पैसों को निकाल सकते हैं। आपको इस बारे में बैंक को सूचित करना होता है।

दूसरी तरफ अगर नॉमिनी एक है तो वह मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकता है लेकिन इसके लिए भी फार्म भरना होता है कुछ डाॅक्यूमेंट बैंक में जमा करने होते हैं। एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर बैंक को सहमित पत्र दिखाना होता है और इसके बाद ही आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं।