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कोरबा

ट्रांसपोर्टर को जान से मारने की धमकी देने वाले 2 आरोपी बिहार से गिरफ्तार

कोरबा। इतवारी बाजार कोरबा निवासी कृपाल सिंह पिता स्व. सोहन सिंह उम्र 65 वर्ष विगत 18 फरवरी 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था की उसके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके प्रार्थी तथा उसके पुत्र गुरमीत सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी देकर कहा गया था कि सुपारी ली गई है। पैसे दोगे तो नहीं मारेंगे। इस दौरान फोन पर गाली गलौज भी किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर कोतवाली में धारा 386, 507 भा.द.वि. के तहत अपराध दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा यू उदय किरण (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा अभिषेक वर्मा (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा विश्वदीप त्रिपाठी (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में आरोपियों की खोजबीन कर तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। मामले में साइबर सेल की मदद से आरोपी का लोकेशन बिहार में पता चला। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रूपक शर्मा तथा साइबर सेल प्रभारी सनत सोनवानी के निर्देश पर पुलिस की एक टीम बनाकर बिहार भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को उसके निवास बिहार से गिरफ्तार कर कोरबा लाया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में नगर निरीक्षक रुपक शर्मा, साइबर सेल प्रभारी सनत सोनवानी के नेतृत्व में स.उ.नि टंकेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक चक्रधर राठौर ,आरक्षक अरुण तिर्की, राकेश खूंटे, रवि चौबे की अहम भूमिका रही।

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