कोरबा। कोलाहल अधिनियम के तहत कोतवाली पुलिस ने बिना अनुमति के निर्धारित मानक से काफी तेज व कर्कस आवाज में डीजे बजाने वाले चार संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही की है। पुलिस ने चार नग पिकअप वाहन सहित डीजे साउंड सिस्टम को जप्त किया है।
डीजे संचालकों में अमर प्रसाद प्रजापति पिता स्व भगवान दिन प्रजापति 48 सीतामणी कोरबा, लखन बहादुर सोनी पिता कृष्णा बहादुर सोनी 26 निवासी सीतामणी, सुनील चौहान पिता स्व. इंद्रजीत चौहान 37 निवासी सीतामणी, संदीप यादव पिता राजू यादव 19 निवासी राताखार शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक उदय किरण द्वारा समस्त थाना चौकी प्रभारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में नगर निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान 1 अक्टूबर की रात्रि 10 से 11 बजे के बीच पुरानी बस्ती मेन रोड कोरबा, मोतीसागर पारा मेन रोड कोरबा, सीतामणी मेनरोड सार्वजनिक स्थल व संजय नगर मेन रोड पर सार्वजनिक स्थल पर गणेश विसर्जन के दौरान अनावेदकों द्वारा पिकअप में साउंड सिस्टम लगाकर अत्यधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा था। जोकि निर्धारित मानक से काफी तेज, कर्कश व कर्ण पीड़ादायक था। जोकि बुजुर्ग और अस्वस्थ लोगों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इसी को ध्यान में रखते हुए साउंड सिस्टम बजाने के संबंध में अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। अनावेदकों का कृत्य धारा 4,5, 15 कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन प्ए जाने पर साउंड सिस्टम को जप्त कर विधि अनुसार अलग-अलग प्रकरणों में कार्यवाही की गई। पुलिस ने बताया कि तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने वालों पर कार्यवाही जारी रहेगी। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक अजय सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत खरसन, आरक्षक चंद्रकांत गुप्ता, दिनेश श्याम, कवल चंद्रा की सराहनीय भूमिका रही।