कोरबा। कोरबा वन मण्डल अंतर्गत कुदमुरा व पसरखेत रेंज की सीमा पर करंट लगने से दंतैल हाथी की मौत मामले में वन विभाग ने प्रथम दृष्टया बिजली विभाग के लाईनमैन को दोषी माना है। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बिजली विभाग को वन्य क्षेत्र में लूज कनेक्शन तथा तरंग प्रवाहित तार के काफी निकट होने की सूचना दी गई थी और इसे ठीक करने को कहा गया था। क्षेत्र में पदस्थ लाईन मेन आम्टे ने मौका निरीक्षण किया था।
निरीक्षण के पश्चात् उसने लापरवाही बरती और तार को ठीक करने में रुचि नहीं दिखाई। बार-बार कहने पर भी उसने तार को ठीक नहीं किया। फलस्वरूप यह घटना घटित हुई और करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ जाने से एक नर हाथी की मौत हो गई। इसलिए वन विभाग ने प्रारंभिक तौर पर लाईनमेन को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।