बालकोनगर। न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोरबा पीठासीन न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी की कोर्ट में चेक डिसऑनर होने के मामले में सुनवाई करते हुए ठेकेदार को 28 लाख की पेनाल्टी लगाई है। बालको नगर निवासी प्रमेन्द्र पाल सिंह (चिन्टू ) प्रा. मेसर्स यू.पी वुड प्रोडक्ट पर पेनेल्टी के साथ न्यायालय उठने तक की सजा भी सुनाई गई।
न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक प्रमेन्द्र पाल सिंह (चिन्टू) ने वर्ष 2006 में बालको में अपन ठेके के कार्य को पूर्ण करने के लिये कमल प्लाई वुड सेंटर से 14,13,655/- (चौदह लाख तरेह हजार छ सौ पचपन रूपये) का सामान क्रय किया था। उक्त रूपयों के भुगतान के लिये कमल प्लाईवुड सेंटर के संचालक गजांनद अग्रवाल को 14,13,655 / (चौदह लाख तेरह हजार छः सौ पचपन रूपये) का चेक दिया गया था। प्रमेन्द्र पाल सिंह के खाते में अपर्याप्त राशि होने पर संबंधित चेक अनादरित हो गया। संचालक ने इस पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (पीठासीन अधिकारी हरिश चन्द्र मिश्र) के न्यायालय में धारा 138 के अतर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश हरिश चन्द्र मिश्र के द्वारा प्रमेन्द्र पाल सिंह को 30 जून 2022 को दोष सिद्ध पाए जानेपर 18,00,000/- (अठारह लाख रूपये) की पेनाल्टी तथा 06 माह का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया। इस मामले में प्रमेन्द्र पाल सिंह ने प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अपील संख्या 50/2022 लगाई थी। दोनो पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी द्वारा आरोपी प्रमेन्द्र पाल सिंह को 28, 27,000 /- (अठाईस लाख सताईस हजार रूपये) के जुर्माने और न्यायालय के उठने तक से दण्डित किया। दिनांक 30/09/2023 को यह आदेश दिया गया कि, इस मामले में पीडित पक्ष की ओर से यासीन मेमन और अधिवक्ता एसव्ही उपाध्याय ने मामले की पैरवी की।