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कोरबा

गेवरा रोड-पेंड्रा रेल कॉरीडोर प्रभावितों की बेदखली पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

कोरबा। कोरबा-पश्चिम क्षेत्र के गेवरा रोड-पेंड्रा रेल कॉरीडोर से दीपका क्षेत्र के गोबरघोरा व कृष्णा नगर के प्रभावितों को अगली सुनवाई तक बेदखली की कार्रवाई पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। 31 जुलाई तक प्रभावितों को मकान खाली नहीं करने पर बेदखली की कार्रवाई किए जाने नोटिस थमाया गया था। इसके बाद एसडीएम दफ्तर पहुंचकर गुहार लगाई गई थी। लेकिन यहां से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आने पर प्रभावितों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में अधिवक्ता चेतन सिंह चौहान व शुभम ठाकुर के माध्यम से याचिका दायर की। अधिवक्ता शुभम ठाकुर ने बताया कि उच्च न्यायालय बिलासपुर में रेल कॉरीडोर से प्रभावितों के दायर याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक रेल कॉरीडोर प्रभावितों की बेदखली की कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है। ऊर्जाधानी भू-विस्थापित किसान कल्याण समिति के ललित महिलांगे ने बताया कि कृष्णा नगर के 42 व गोबरघोरा के 10 प्रभावितों को नोटिस दिया गया था जो रेल कॉरीडोर से प्रभावित हैं। अधिकांश लोगो को क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिल पाई है।