बिलासपुर/कोरबा। न्यायालय, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के आदेश का हवाला देते हुए कटघोरा प्रशासन के द्वारा सील की गई जनपद से लीज प्राप्त वाली दुकानों को 24 घंटे के भीतर पुनः सील मुक्त करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं।
आज सुबह ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुलिस सुरक्षा के साए में की गई इस कार्रवाई के खिलाफ प्रभावित व्यापारियों ने तत्काल हाईकोर्ट पहुंचकर न्यायाधीश के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से बात रखी।
न्यायाधीश एनके चंद्रवंशी ने इस मामले में 13 दिसंबर 2024 को अंतरिम राहत/स्थगन आदेश प्रदान करते हुए कहा था कि मामले में अग्रिम कार्रवाई सुनवाई की आगामी तिथि तक स्थगित रखी जाए। इसके बावजूद जबकि न्यायालय, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 13 दिसंबर को हाईकोर्ट की कार्रवाई के दौरान कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, तब न्यायाधीश श्री चंद्रवंशी ने आदेश जारी किया लेकिन उस आदेश का परिपालन ना करते हुए आज दुकानों को सील कर दिया गया। इस घटनाक्रम को लेकर काफी गहमा-गहमी कटघोरा में रही, वहीं राहत पाने के लिए व्यापारियों ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें त्वरित राहत प्रदान की गई।