कोरबा । न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर ने शनिवार को जिला सत्र न्यायालय परिसर में विधिक जागरूकता पखवाड़ा का शुभारंभ किया।
उन्होंने अधिवक्ता संघ द्वारा विधिक जागरूकता पखवाड़ा अंतर्गत आमजनों को देश मे लागू हुए नए कानून की जानकारी देने हेतु संचालित किए जा रहे निशुल्क सहायता एवं मार्गदर्शन केंद्र की सराहना की। उन्होंने कहा कि कानून में हुए बदलाव के संबंध में आमजनों को जागरूक करना एक अभिनव पहल है। देश मे लागू हुए नए कानून के संबंध में सभी को जानकारी होने से न्याय मिलने में आसानी होगी। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार साहू, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री गणेश कुलदीप सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित थे।
न्यायाधिपति श्री भादुड़ी ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नही होती। इस हेतु न्यायाधीश, अधिवक्ता, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सहित पक्षकार को भी नए कानून के सम्बंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साथ ही सभी न्यायाधीश व अधिवक्ता नए कानून में लागू प्रावधान को अपने दैनिक अभ्यास में लाए। जिससे प्रकरणों को तैयार करने एवं सुनवाई में किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
श्री भादुड़ी ने कहा कि न्यायाधीश, अधिवक्ता, पक्षकार सभी एक ही शरीर के अंग है, किसी एक अंग के प्रभावित होने से पूरा शरीर प्रभावित होता है। इस हेतु आप सभी नए कानून की जानकारी रखें एवं पक्षकारों को न्याय दिलाए। न्यायाधिपति श्री भादुड़ी ने विधिक जागरूकता पखवाड़ा के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आमजनों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुचाने की बात कही। जिससे राज्य के अन्य जिले भी इस नवाचार से प्रेरित होकर अपने जिलों में भी आमजनों के हित में इस तरह का सार्थक प्रयास प्रारम्भ करें। कार्यक्रम के अंत में अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायाधिपति श्री भादुड़ी सहित अन्य अतिथियों को शॉल श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 से देश मे लागू हुए नए कानून के सम्बंध में आमजनों में जनजागरूकता हेतु जिला अधिवक्ता संघ द्वारा सार्थक पहल करते हुए जिला सत्र न्यायालय परिसर स्थित अधिवक्ता भवन में निःशुल्क सहायता एवं मार्गदर्शन केंद्र संचालित किया जा रहा है। जहां विधिक जागरूकता पखवाड़ा अंतर्गत 13 जुलाई से 28 जुलाई तक आमजनों को नए कानून के संबंध में निःशुल्क जानकारी प्रदान करेंगे।