कोरबा। कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2018 में एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
दुर्गा पूजा देखकर दादी के साथ घर लौट रही नाबालिग को धोखे से मोटर साइकिल में बिठाकर अपने घर ले जाने व बंधक बनाकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी याकूब खान को दोष सिद्ध पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) विक्रम प्रताप चंद्रा ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 19 अक्टूबर 2018 का है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत यह घटना हुई थी। पीड़िता को घर में बंधक बनाए जाने के दौरान आरोपी की पत्नी यास्मीन व अन्य परिजनों ने भी गाली-गलौज कर बुरी तरह मारपीट एवं प्रताड़ना दिया था जिसमें इन आरोपियों को 3-3माह का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।