Home » पीकप में विस्फोटक डेटोनेटर ला रहे चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार
कोरबा छत्तीसगढ़

पीकप में विस्फोटक डेटोनेटर ला रहे चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोरबा.  आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के मद्देनजर एसपी जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश पर बॉर्डर व थाना क्षेत्रों में की जा रही वाहनों की सघन जांच में एक बड़ी सफलता विस्फोटक पदार्थ बड़े पैमाने पर जप्त करने में मिली है।

थाना बांगो में पदस्थ निरीक्षक मनीषचन्द्र नागर के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक सुकलाल सिदार के द्वारा टीम के साथ सोमवार को थाना बांगो के सामने वाहन चेकिंग के दौरान महेन्द्रा कम्पनी के सफेद रंग का पिकअप क्रमांक सीजी-12/एएम/ 9734 को रोकवा कर चेकिंग किया गया। इस दौरान चालक भैरोलाल जाट पिता स्वर्गीय नत्थूलाल जाट उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम सांलगपुरा दरीबा, थाना पुल जिला भीलवाड़ा राजस्थान, हाल पता आईबीपी चौक गोपालपुर दर्री में श्यामलाल यादव का मकान थाना दर्री जिला कोरबा द्वारा पिकअप को खाली होना बताया गया। फिर बाद में विस्फोटक पदार्थ एवं इलेक्ट्रिानिक डेटोनेटर होने के बारे में जानकारी दिया।

भैरोलाल जाट द्वारा विस्फोटक पदार्थ एवं इलेक्ट्रिानिक डेटोनेटर के विस्फोटक पदार्थ वाहन में रखकर, परिवहन करने के संबंध में लिखित में कोई कागजात नहीं होने की जानकारी दिया गया। इससे इस बात की संभावना और आशंका पर कि भैरोलाल जाट के द्वारा निश्चय ही विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने या मानव जीवन एवं सम्पत्ति को जोखिम में डालने हेतु कोई अप्रिय घटना घटित करने के लिये प्रतिबंधित विस्फोटक पदार्थ का परिवहन किया जा रहा है। धारा 3, 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का उल्लंघन करना पाये जाने से पीकप में रखा खाकी रंग के पुट्ठा के कार्टून जिसमें अंग्रेजी में EXPLOSISE NEOGEL 901 CAP SENSITIVE AVG NET WT 125 KGE लिखा हुआ है कुल 05 कर्टून में सहित 129.371 किग्रा कीमती 20000.00 रुपये, जो खाकी रंग के कार्टून अंदर प्लास्टिक के पाउच पोलीथीन में एक कार्टून में 200 नग कुल 1000 नग, अंग्रेजी में CDET ELECTRIC INSTANTANEOUS ELEECTRIC DETONATER पेपर में लपेट कर रखा कुल 20 पैकेट में रखा 1000 नग कीमती 26000 रुपये एवं वाहन कीमती 400000 रुपये कुल 428000 रुपये को जप्ती किया गया। आरोपी भैरोलाल जाट के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम की धारा 4,5 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। मामले में विवेचना की जा रही है कि विस्फोटक इस तरह असुरक्षित तरीके से व बिना कागजात कहाँ और किस उपयोग के लिए लाया जा रहा था?