कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत ने विकासखण्ड पाली के प्राथमिक शाला टेढ़ीकुंआ के प्रधानपाठक शंकर दास मानिकपुरी को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
प्रधानपाठक शंकर दास मानिकपुरी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया एवं प्रधानपाठक द्वारा कार्यालय विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक पाली में कार्य हेतु जाना, पाठ्कान पंजी में इसका उल्लेख कर बाद में हस्ताक्षर करना तथा उच्चाधिकारी के अनुमति बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से स्कूल में अध्यापन कार्य पर रखा जाना उनके स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
प्रधानपाठक का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। इस हेतु प्रधानपाठक श्री मानिकपुरी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पाली नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।