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कोरबा

बिना अनुमति डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम में कार्यवाही, पिकअप वाहन सहित साउंड सिस्टम जप्त

कोरबा। बिना अनुमति डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम में कार्यवाही की गई है। पुलिस ने  पिकअप वाहन सहित साउंड सिस्टम जप्त किया है।

दरअसल चौकी मानिकपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आर.एस.एस. नगर चौक के पास एक पीकअप वाहन (CG-12 S-3905) में डीजे साउंड सिस्टम अत्यधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा है, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है।

सूचना पर मानिकपुर पुलिस टीम  मौके पर पहुँची। आर.एस.एस. नगर, शिव मंदिर के पास संदिग्ध वाहन को रोककर चालक से पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम तेरस कुमार पटेल (निवासी सिलयारी भाठा, थाना उरगा) बताया। चालक से डीजे बजाने की अनुमति एवं दस्तावेजों की माँग की गई, परंतु वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी का कृत्य धारा 5/15 कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर वाहन एवं साउंड सिस्टम जप्त कर चौकी लाया गया।

जप्त सामग्री

  • एक पिकअप वाहन (क्रमांक CG 12 S-3905)
  • वाहन के पीछे ट्राली में लगा डीजे साउंड सिस्टम
  • 04 साउंड बॉक्स
  • एक जनरेटर
  • एक एम्पलीफायर (मासपेड)
  • वायरिंग उपकरण

 

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