कोरबा. कलेक्टर सौरभ कुमार ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिले के समस्त ग्रामों में 03 जनवरी से 05 जनवरी 2024 तक विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उक्त तिथि को आयोजित होने वाले ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व संबंधित पंचायत के पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।
उक्त शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत शेष पीडब्ल्यूएल एवं आवास प्लस सूची में शामिल परिवारों में से ही संबंधित हितग्राही का पात्रता परीक्षण, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्राप्त सर्वे डाटा अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (पीव्हीटीजी) चिन्हांकित परिवारों की पात्रता परीक्षण, वन अधिकार मान्यता पत्र के पात्र आवेदनो का ग्राम सभा में अनुमोदन, जाति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त आवेदनों का ग्राम सभा में अनुमोदन, पीएम जनमन के अंतर्गत बहुउद्देशीय केन्द्र निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता सहित ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कराना सहित अन्य निर्धारित एजेण्डाओं पर चर्चा की जाएगी।