Home » हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास, चार साल बाद आया कोर्ट का फैसला
कोरबा

हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास, चार साल बाद आया कोर्ट का फैसला

कोरबा/कटघोरा। जंगली जानवर का खतरा हो सकता है, तेजी से चलो… कहते ही पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद हत्या की घटना को अंजाम देने वाले पति को जिले की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में चार वर्ष के लंबे समय के बाद फैसला आया है। आरोपी को अदालत के आदेश पर जेल दाखिल करा दिया गया है।

कटघोरा स्थित अपर सत्र न्यायालय ने हत्या से जुड़े इस प्रकरण में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। मामले में राकेश जायसवाल अधिवक्ता के द्वारा पैरवी की गई। दोष सिद्ध होने पर आरोपी पति जगदेव सिंह को दंडित किया गया।
मामला सितंबर 2019 में यह घटना विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा और पसान थाना के अंतर्गत लैंगा क्षेत्र में घटित हुई थी। यहां की एक दंपती लैंगा बाजार से सब्जी खरीदने के बाद अपने घर लौट रही थी। रास्ते में दोनों ने जमकर कोसना शराब का सेवन किया। जंगल के रास्ते से गुजरने के दौरान पति ने पत्नी रंजती बाई को कहा कि जंगली जानवर का खतरा हो सकता है, तेजी से चलो… इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ।

विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्थर उठाकर पत्नी के सिर पर हमला कर दिया। इससे पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद पति ने पत्नी का शव पास के नाला में फेंक दिया। इसके बाद वह घर पहुंचकर अन्य लोगों को पत्नी की हत्या की जानकारी दी।
ग्राम रामपुर के उप सरपंच द्वारा इस बारे में थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तब से अगली प्रक्रियाएं कोर्ट में चल रही थी। हत्यारे पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को जेल दाखिल करा दिया गया है।