कोरबा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत विधवा महिला की पात्रता निर्धारित करने हेतु महतारी वंदन योजना के नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक के जारी पत्र अनुसार विधवा महिला होने की स्थिति में पुष्टि के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र या राशन कार्ड, आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र में भी यदि पति के स्वर्गीय होना उल्लेखित है, तो इसे भी पुष्टि हेतु प्राप्त किया जा सकता है। संचालक ने यह पत्र छत्तीसगढ़ के सभी जिले के कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के आवेदन में आवश्यक दस्तावेज अंतर्गत पासपोर्ट साइज के फोटो में स्व सत्यापित, स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज (निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र), स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो) विवाह का प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा या वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 5वीं, 8वी, 10वीं या 12वीं के अंक सूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस में से (कोई एक), पात्र हितग्राही का बैंक खाता विवरण एवं बैंक पासबुक आदि की छायाप्रति, स्वघोषणा पत्र शामिल है।