कोरबा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु 16 अप्रैल को आयोजित मतदान अधिकारियों के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर दो सहायक शिक्षक एल.बी.क्रमशः राजेश कुमार तिवारी, शासकीय प्राथमिक शाला बासीनखार एवं कृपाल सिंह मरकाम शासकीय प्राथमिक शाला पुटुवा के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदान अधिकारियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 16 अप्रैल को दोपहर 1.30 बजे से 5.30 बजे तक विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबा में आयोजित किया गया था, जिसमें राजेश कुमार तिवारी सहायक शिक्षक एल.बी. शासकीय प्राथमिक शाला बासीनखार विकासखंड कोरबा को मतदान अधिकारी दो नियुक्त कर प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था। किंतु राजेश कुमार तिवारी उक्त प्रशिक्षण से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।
उक्त संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब श्री तिवारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री तिवारी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हे निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोरबा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
इसी तरह लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदान अधिकारियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 16 अप्रेल को प्रातः 10 बजे से दोपहर एक बजे तक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय पोड़ीउपरोड़ा में आयोजित किया गया था, जिसमें कृपाल सिंह मरकाम सहायक शिक्षक एल.बी.शासकीय प्राथमिक शाला पुटुवा विकासखंड पोड़ीउपरोड़ा को मतदान अधिकारी- दो नियुक्त कर प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था। किंतु कृपाल सिंह मरकाम उक्त प्रशिक्षण से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।
उक्त संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा श्री मरकाम के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हे निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पोंड़ी उपरोड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।