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कोरबा छत्तीसगढ़

दो शातिर बदमाश किए गए जिला बदर, 24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने का आदेश जारी

कोरबा । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  सौरभ कुमार ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत सन्नी सिंह, पिता स्व. गोकुल सिंह 28 वर्ष,  भदरापारा वार्ड क्रमांक 36 पाड़ीमार थाना बालको को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिला जशपुर, सक्ती, सरगुजा, सुरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरिया, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिले क्षेत्र से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

इसी तरह कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत चेलवा बराई उर्फ सेलवा उर्फ चेरवा, पिता रामदास मद्रासी बराई  34 वर्ष  मोतीसागर पारा थाना कोतवाली को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिला जशपुर, सक्ती, सरगुजा, सुरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरिया, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिले क्षेत्र से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।