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कोरबा

विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू, जानें डिटेल …

0 जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत की जाएगी संविदा नियुक्ति

कोरबा । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  करतला, पाली, कटघोरा, पोंड़ीउपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए एवं चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत् जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु वाक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। इसके लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ वॉक -इन इंटरव्यू हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है।

आवेदन जमा, पंजीयन एवं इंटरव्यू हेतु विज्ञापन जारी करने की तिथि से प्रत्येक सोमवार को निर्धारित समय दोपहर 2.00 बजे से 05.30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा में वाक इन इंटरव्यू होता रहेगा। यह नियुक्ति पूर्व से निर्धारित , खनिज न्यास अंतर्गत रिक्त पदों के पूर्ण होने तक ही मान्य है।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-
1. पीडियाट्रीशियन – 02
3. ऐनिस्थेटिक – 03
4. रेडियोलॉजिस्ट – 02
5. सर्जन – 01
उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता विशेषज्ञता /डी.एन.बी.कोर्स कम्पलीशन , रजिस्टर्ड विथ मेडिकल काउंसिल बोर्ड ऑफ इंडिया
टीपः- उपरोक्त विशेषज्ञों पदों का मासिक वेतन न्यूनतम मासिक मानदेय रू. 1.50/- लाख एवं डिप्लोमाधारी का न्यूनतम मासिक मानदेय रू. 1.00/- लाख तक होगा। सैलरी निगोशिएबल होगी।

नियम एवं शर्तें :-
1. विज्ञापन से सबंधित समस्त दिशा निर्देश जिले की बेबसाईट www.korba.gov.in में उपलब्ध है।
2. उपरोक्त पदों हेतु एकमुश्त वेतन परक्राम्य होगी।
3. विशेषज्ञ/चिकित्सकों की डिप्लोमा /डिग्री भारतीय चिकित्सा परिषद/छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त एवं पंजीयन होना आवश्यक है।
4. चयनित विशेषज्ञ/चिकित्सकों को पदस्थापना स्थल में नियमित तौर पर निवास कर सेवा देना होगा, अन्यथा की स्थिती में सेवा समाप्त कर दिया जावेगा।
5 आयुसीमा दिनांक 01.01.2024 को अधिकतम 65 वर्ष होना चाहिए। उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापित करने हेतु दसवी, बारहवी की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधार पर की जावेगी, जिस हेतु अनुबंध संपादित किया जावेगा। सेवाकाल 01 वर्ष होगा जिसे दोना पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जावेगा।
7. डी.एम.एफ अंतर्गत संविदा के अधीन नियुक्त व्यक्ति को 01 वर्ष में 18 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिवस की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
08. पद पर नियमित नियुक्ति होने, डी.एम.एफ. की स्वीकृति /उपलब्धता न होने, संविदा अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
09. डी.एम.एफ. मद की राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही वेतन का भुगतान किया जावेगा।
10. डी.एम.एफ. अंतर्गत संविदा नियुक्ति नियम के अंतर्गत सेवाकाल समाप्त होने के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन जमा कर/ देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
11. डी.एम.एफ. अंतर्गत संविदा नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण ) नियम 1965 से शासित होंगे।
12. किसी भी शासकीय सेवा निवृत्त, पेशनधारी अधिकारी/कर्मचारी को पेशन गणना के आधार पर नियमानुसार एकमुश्त वेतन राशि प्रदान किया जावेगा।
13. डी.एम.एफ. अंतर्गत संविदा नियुक्त कर्मचारि को सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा सेवक के रूप में जितने अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु का लाभ आदि नही होगी।

14. डी.एम.एफ. अंतर्गत संविदा नियुक्ति पर नियुक्त किये गए अधिकारी/कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन या गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में सेवा से पृथक किये जाने हेतु शासकीय पक्ष स्वतंत्र होगा।
15. इन नियमों में नियुक्त कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। नान पै्रक्टिस भत्ता निश्चित एवं समेकित वेतन में शामिल है।
16. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का स्थानांतरण अथवा स्थान परिवर्तन के हकदार नहीं होगा।
17. एक माह से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर सेवायें स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
18. अभ्यर्थी के मूल प्रमाणपत्रों की जॉच (सत्यापन ) का कार्य कार्यालय द्वारा किया जावेगा। प्रमाणपत्र वृटिपूर्ण पाये जाने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
19. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा।।
20. डी.एम.एफ.अंतर्गत संविदा नियुक्त चिकित्सक/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के 10 दिन के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रसतुत करना होगा। चिकित्सा प्रंमाण पत्र परीक्षण में योग्य नही पाये जाने पर सेवा समाप्त मानी जावेगी।
21. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
22. उक्त पदों का वॉक इन इंटरव्यू हेतु विज्ञापन जारी दिनांक से प्रत्येक सोमवार को दोपहर 2.00 बजे से 5.30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा में अभ्यर्थी स्वय समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति एवं 02 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।