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एमपी के पूर्व कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ समेत 7 आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल

झाबुआ। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झाबुआ के पूर्व कलेक्टर, जिला पंचायत के सीईओ सहित कुल 7 आरोपियों को न्यायालय से 4 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद तुरंत बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।

मामला साल 2010 के प्रिंटिंग प्रेस घोटाले से जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ अभिभाषक सलीम शेरानी ने बताया कि 2014 को एक मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें तत्कालीन कलेक्टर जगदीश शर्मा भी थे। प्रिंटिंग प्रेस के मामले में उस समय के जो सरकारी अधिकारी रहे थे, जो अपनों को फायदा दिलाने के लिए एक बड़ा घोटाला किया था। इसके तहत आज शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इस मामले में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा समेत कई धाराओं में प्रकरण पर विचाराधीन हुआ।

इस मामले में कुल 13 साल बाद फैसला आया है, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर जगदीश शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे धुर्वे, लेखापाल भीम सिंह समेत अन्य 4 लोगों को चार-चार की सजा सुनाई गई है, वहीं प्रिटिंग प्रेस से जुड़े भोपाल के 2 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है।