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मध्यप्रदेश

शबनम मौसी के खिलाफ फिर एफआईआर, इस वजह से पुलिस ने की कार्रवाई

मध्यप्रदेश/अनूपपुर। देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने फिर मामला दर्ज किया है। शबनम मौसी ने आचार संहिता के दौरान अपनी पिस्टल को थाने में जमा नहीं किया था, जिसके कारण पुलिस ने धारा-188 एवं 29, 30 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अभी हाल में ही दो ऑटो चालकों से बीच चौराहे पर मारपीट करने पर भी मामला दर्ज हुआ था।

बता दें कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद अनूपपुर पुलिस ने शस्त्रधारियों को अपने-अपने शस्त्र जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। उसके बाद सभी शस्त्रधारियों ने अपने-अपने शस्त्र नजदीकी थानों में जमा कर दिए थे। वहीं, पूर्व विधायक शबनम मौसी जिनके पास शस्त्र के रूप में पिस्टल था। पिस्टल को जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था। यह नोटिस कई बार दी जा चुकी थी। इसके बाद भी उन्होंने पिस्टल थाने में जमा करना मुनासिब नहीं समझा। जिसको लेकर थाना कोतवाली अनूपपुर में शबनम मौसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।

वहीं, इस पूरे मामले में अनूपपुर एसपी जितेन्द्र पवार का कहना है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता में नोटिस जारी होने के बाबजूद उन्होंने शस्त्र जमा नहीं किया था। इस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है।