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मध्यप्रदेश

दुष्कर्म मामले में चाचा ससुर को 20 साल का कारावास, कोर्ट ने इतने हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

मध्यप्रदेश के अनूपपुर में चाचा ससुर को बहू से दुष्कर्म करने और मारपीट करने के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर छह हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मामला तीन साल पुराना है।

कोर्ट के अनुसार 20 सितंबर 2020 को पीड़िता अपने 17 वर्षीय पुत्र के साथ खेत पर काम कर रही थी। पुत्र निस्तार के लिए बोलकर चला गया था, उसी दौरान उसका चाजा ससुर वहां आया और उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करते हुए गलत काम किया।

इसी बीच पीड़िता का लड़का बीच-बचाव करने दौड़ा तो आरोपी एवं उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता का पति मौके पर पहुंचा तो आरोपी भाग गए। पीड़िता ने थाना कोतवाली अनूपपुर में शिकायत दर्ज करा दी।

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आरपी सेवेतिया की न्यायालय ने आरोपी 37 वर्षीय चाचा ससुर को बहू से दुष्कर्म एवं मारपीट का दोषी माना। उसे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल छह हजार रू. अर्थदंड एवं सह अभियुक्त 43 वर्षीय भारत सिंह गोंड निवासी ग्राम सकरा डोंगरीटोला को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।