जबलपुर। घर में घुसकर मां-बेटे को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। आरोपी ने लूट के लिए हत्या की घटना को अंजाम दिया था। न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने अन्य धाराओं के तहत आरोपी को दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार घमापुर थानंतर्गत निवासी दीप नारायण जीसीएफ फैक्टरी में कार्यरत थे। घटना दिनांक 8 मार्च 2016 को वह सुबह 8.30 नौकरी पर तथा बेटी स्कूल चली गई थी। घर पर उसकी पत्नी बबीता तथा छोटा बेटा आदि थे। सुबह 11 बजे उसे सूचना मिली कि घर में कोई घटना घटित हुई है। घर जाकर उसने देखा तो पत्नी व बेटी की हत्या कर अज्ञात आरोपी जेवरात व नगदी लूट ले गया था।
पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज प्रकरण को विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान पड़ोसियों ने बताया कि दो युवक मोटरसाइकिल से दीप नारायण के घर आए थे। पड़ोसियों द्वारा बताए गए हुलिये के हिसाब से पुलिस ने आरोपी मृतिका बबीता के मौसेरे भाई रघुराज सिंह तथा हेमंत सोनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था।
न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी ऋतुराज सिंह को दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास सहित अन्य धाराओं के तहत कारावास की सजा से दंडित किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी हेमंत सोनी को दोषमुक्त करार दिया है।