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मध्यप्रदेश

महिला के साथ दुष्कर्म मामले में वार्ड बॉय को आजीवन कारावास

सीहोर। एक निजी अस्पताल में कार्यरत वार्डबॉय को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार एक विवाहिता 12 मई 2021 को घबराहट और सांस लेने में कठिनाई होने के कारण एक निजी अस्पताल में पहुंची थी। पीड़िता को अस्पताल में कार्यरत वार्डबॉय विशाल गोस्वामी निवासी अग्रवाल कॉलोनी पीथमपुर जिला धार ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया था। इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया।

महिला ने पूरी घटना अपने पति को बताई। इसके बाद पीड़िता ने कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को एससी-एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और धारा 376(एन) आईपीसी के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 1500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।