जबलपुर। जबलपुर में मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक लड़की का प्रसव होने के बाद जब अस्पताल में रिकॉर्ड पंजीबद्ध किया जाने लगा तो आधार कार्ड की जांच की गई। उससे पता चला कि किशोरी की आयु 18 वर्ष से कम है। खुलासा होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम व पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए नाबालिग के माता-पिता और उसके पति एवं सास-ससुर का आरोपित बनाया है। एक माह के अंदर इस तरह का दूसरा मामला है, जब अस्पताल में प्रसूता के नाबालिग होने का पता चला है। दोनों ही मामले मझौली थाना क्षेत्र के है।
15 साल की उम्र में किशोरी का हुआ था विवाह
जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की का जब विवाह हुआ था, तब उसकी उम्र 15 वर्ष थी। जिस युवक से उसका विवाह हुआ वह 23 वर्ष का था। तब से दोनों साथ में रह रहे थे। इसी दौरान वह गर्भवती हुई। शनिवार को प्रसव हुआ। उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। अभी प्रसूता की आयु 16 वर्ष नौ माह बताई जा रही है। स्वजन ने पुलिस पूछताछ में बाल विवाह की बात स्वीकार की है।
इससे पहले भी अस्पताल में जांच के दौरान मझौली क्षेत्र की एक किशोरी गर्भवती मिली थी। प्रसव पीड़ा होने पर 25 जुलाई को स्वजन उसे अस्पताल लेकर गए थे। जहां जांच में प्रसूता की आयु 15 वर्ष नौ माह पाई गई थी। उसका भी 15 वर्ष से कम उम्र में विवाह कर दिया गया था। इस मामले में भी पति सहित अन्य पर मामला पंजीबद्ध किया गया था।