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गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की 3.7 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

उत्तर प्रदेश. पुलिस ने अतीक अहमद के नाम पर नोएडा में स्थित अचल संपत्ति कुर्क की, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3.70 करोड़ रुपये आंकी गयी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त (नगर) दीपक भूकर ने बताया कि अतीक अहमद के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए नोएडा स्थित उसका मकान कुर्क किया गया। उन्होंने बताया कि नोएडा के सेक्टर 36 में स्थित यह मकान अतीक अहमद के नाम पर था, जिसका बाजार मूल्य 3.70 करोड़ रुपये है। अन्य संपत्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।