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चाकू घोंपकर छात्रा को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

गुजरात। नाबालिग छात्रा पर 34 बार चाकू घोंपकर उसे मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार गुजरात में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने युवक का प्रपोजल ठुकरा दिया था। इससे नाराज युवक ने युवती को चाकू से कई मर्तबा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। मामले में अब राजकोट की एक अदालत ने युवक को मौत की सजा सुनाई है। मामला मार्च 2021 का है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंज जज आरआर चौधरी की कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखा है।
आरोपी जयेश सरवैया के खिलाफ पाक्सो के अलग-अलग एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर झनक पटेल ने बताया कि कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी को मौत की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था

0 प्रपोज करने लड़की के घर गया था आरोपी
युवती और युवक दोनों ही जेतपुर में जेतलसर गांव के रहने वाले थे। आरोपी युवक लंबे समय से नाबालिग को परेशान कर रहा था। 16 मार्च 2021 को जयेश सरवैया प्रपोज करने उसके घर तक पहुंच गया और जब लड़की ने प्रपोजल ठुकरा दिया तो गुस्से में आए युवक ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने भागने की कोशिश कर रही युवती भागती हुई घर के बाहर ही ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसके गिरते ही जयेश ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसे जान से मार डाला। बीच-बचाव करने पहुंचे भाई पर भी चाकू से हमला किया। युवक ने 34 बार युवती को चाकू घोंपा था और मौत के घाट उतार दिया था।