चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरु रविदास और संत कबीर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ दर्ज हुई एफआइआर को रद्द करने का आदेश दिया है। केस 2016 में हुए एक सत्संग को लेकर है। कोर्ट ने कहा जानबूझकर किसी की भावना आहत नहीं की गई है।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरु रविदास और संत कबीर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद करने का आदेश दिया है।
गुरमीत ने अपने खिलाफ याचिका रद्द करने की थी अपील
याचिका में गुरमीत सिंह ने अपने खिलाफ सत्संग को लेकर दर्ज एफआइआर रद्द करने की अपील की थी। बताया था कि उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने) के आरोप में जालंधर ग्रामीण के पतारा में 17 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी।
साल 2016 का मामला
एफआईआर 2016 में हुए एक सत्संग को लेकर है। इतने लंबे अंतराल के बाद एफआईआर दर्ज की गई। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याची पर प्रवचन देते समय किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के द्वेष या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई स्पष्ट सुबूत नहीं है।