Home » स्वतंत्रता दिवस 2023: यदि आप भी घर या गाड़ी पर तिरंगा लगा रहे हैं तो जान लीजिए नियम
देश

स्वतंत्रता दिवस 2023: यदि आप भी घर या गाड़ी पर तिरंगा लगा रहे हैं तो जान लीजिए नियम

स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर देश हर घर तिरंगा अभियान के रंग में रंगा नजर आ रहा है। लोग अपने घर की छत, दरवाजों आदि जगहों पर तिरंगा फहराते हैं। यहां तक कि कुछ लोग अपने वाहनों पर भी तिरंगा लगाते हैं। बेशक लोग ऐसा करके देशभक्ति और देशप्रेम का भाव व्यक्त करते हों लेकिन तिरंगे को लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। घर, वाहन या कहीं भी तिरंगा लगाने से पहले आपको इससे जुड़े नियम अवश्य जान लेने चाहिए।

स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस लोग बेझिझक अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगा लेते हैं, जबकि भारत में वाहन पर झंडा लगाने की अनुमति सिर्फ कुछ खास व्यक्तियों को ही होती है। संहिता के अनुसार वाहनों पर केवल 225*150 मिलीमीटर आकार के झंडे का ही इस्तेमाल होगा। झंडा लगाने के विशेष अधिकार में ये संवैधानिक गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। इसमें राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, प्रधानमंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, लोक सभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केबिनेट मंत्री, राज्य सभा अध्यक्ष, राज्यों अथवा संघ के मुख्यमंत्री, विधानसभाओं के अध्यक्ष।

भले ही लोग बेझिझक अपनी गड़ियों पर झंडा लगा लेते हैं, लेकिन भारतीय ध्वज संहिता के मुताबिक गाड़ी पर झंडा लगाने की अनुमति आम नागरिक को नहीं है।

0 रात में फहरा सकते हैं तिरंगा?
भारतीय ध्वज संहिता में 19 जुलाई 2022 के आदेश के बाद एक बार फिर से संशोधन हुआ, जिसके तहत यह कानून बना कि झंडे को खुले में प्रदर्शित किया जा सकता है। देश का हर नागरिक तिरंगा अपने घर पर भी फहरा सकता है। इसके अलावा इसे रात-दिन भी फहराया जा सकता है।

0 इनका भी रखें ध्यान
भारत के राष्ट्रीय झंडे में तीन रंगों की पट्टियां होती हैं। तिरंगा फहराते या प्रदर्शन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि केसरिया रंग ऊपर और हरा रंग नीचे की ओर हो। झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3ः2 होना चाहिए। साथ ही हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। झंडे को जमीन या फर्श पर छूने और पानी में डूबने से बचाना चाहिए, वहीं गंदा, मैला या क्षतिग्रस्त झंडे का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं।