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गर्भवती महिला की हत्या मामले में छह को उम्रकैद, जांच में हुआ ये खुलासा

जालना। महाराष्ट्र के जालना में जिला एवं सत्र कोर्ट ने संपत्ति के विवाद में 2020 में एक 35 वर्षीया गर्भवती महिला की हत्या के लिए चार महिलाओं समेत छह को उम्रकैद की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीएम मोहिते ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जालना के काजीपुरा क्षेत्र में हत्या के समय पीड़िता हिना छह माह की गर्भवती थी।
कोर्ट ने दोषी करार दी गई 23 वर्षीया निलोफर जफर खान, 55 वर्षीया नसीमा जफर खान, 60 वर्षीया हलीमा बी, 30 वर्षीया शबाना शाह, 20 वर्षीय अरबाज खान जफर खान और 38 वर्षीय इस्माइल अहमद शाह को सजा सुनाई।

संपत्ति को लेकर पहले से विवाद था

सरकारी वकील भारत खांडेकर के अनुसार, दोषी हिना खान के पहले पति के रिश्तेदार हैं। हिना के साथ उनका कुछ संपत्ति को लेकर विवाद था। नौ अगस्त, 2020 को आरोपी हिना खान के दूसरे पति सैयद मजीद तंबोली के घर में जबरन घुस गए। उन्होंने हिना पर रॉड से हमला कर दिया जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तंबोली भी घायल हो गया। सदर बाजार थाने में मामला पंजीकृत कराया गया था।