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मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

उत्तरप्रदेश। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि मुख़्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल मे बंद है।मुख्तार अंसारी से जुड़े गैंगस्टर एक्ट वाले केस में शनिवार को सजा सुना दी गई है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 16 साल पूराने मामले में पूर्व विधायक को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पांच लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी पर चंदौली में 1996 में कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण और हत्याकांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था। मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि 1 अप्रैल को इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से बहस और गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में 15 अप्रैल को ही फैसला आना था, लेकिन जज के अवकाश पर होने की वजह से 29 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई थी।