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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा

बिहार. सुप्रीम कोर्ट ने राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुना दी है. प्रभुनाथ सिंह को 1995 में हुए डबल मर्डर केस में यह सजा मिली है. बता दें कि पिछले दिनों SC द्वारा उन्हें दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया गया था.

सजा को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में मारे गये दोनों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को दिया है. घटना में घायल हुए एक व्यक्ति को 5 लाख रुपये देने का आदेश मिला है.

इस केस में दिलचस्प बात यह है कि पूर्व सांसद को निचली अदालत ने बरी कर दिया था. हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी थी. मामले की तह में जायें तो 1995 में छपरा के मसरख में राजेंद्र राय और दारोगा राय नामक दो लोगों की हत्या हुई थी. आरोप था कि प्रभुनाथ सिंह ने उनके कहे अनुसार वोट न डालने पर दोनों की हत्या करा दी थी. प्रभुनाथ सिंह बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार जदयू और एक बार राजद के टिकट पर सांसद रह चुके हैं.