Home » उत्तराखंड में UCC लागू होने पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जताई खुशी, कहा- एक दिन पूरे देश में लागू होगा
देश

उत्तराखंड में UCC लागू होने पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जताई खुशी, कहा- एक दिन पूरे देश में लागू होगा

नई दिल्ली। उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में UCC के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के सभापति ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार को इसके लिए बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि एक दिन पूरा देश इसी तरह का कानून अपनाएगा।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, “भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार, राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आज हम सभी बहुत खुश हैं। संविधान के 75 साल पूरे होने के ठीक बाद देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को अपना लिया। एक राज्य ने ऐसा किया। मैं सरकार की दूरदर्शिता को बधाई देता हूं। अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करके उन्होंने संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को साकार किया। मुझे यकीन है कि यह समय की बात है और एक दिन पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होगा।”

समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य-  समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। इसके लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद आठ मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इस इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गईं। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। बीती 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज ने उत्तराखंड सरकार के इस कदम को प्रशंसनीय बताया। उन्होंने कहा कि एक देश का एक ही कानून होना चाहिए।

Search

Archives