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छत्तीसगढ़ रायपुर

प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर दिए सख्त निर्देश, 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर उपयोग करने पर होगी कार्रवाई

रायपुर. प्रशासन ने गुरूवार को 15 से शुरू हो रहे नवरात्रि त्यौहार के संबंध में सभी डीजे -धुमाल संचालक गरबा आयोजक और दुर्गा माता स्थापना वाली समिति सदस्यों की बैठक ली. एएसपी ने बैठक में कहा कि, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए पंडाल में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा. साथ ही अनाधृकित और असमाजिक तत्वों से बचाव के लिए यथा संभव पंडाल में कैमरा लगाने का सुझाव समितियों को दिया गया है.

पंडाल का निर्माण सार्वजनिक स्थल, रोड को घेरकर नहीं बनाया जाएगा. धीमे स्वर में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक डीजे, माइक लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है. लेकिन रात 10 बजे के बाद उपयोग करने पर कार्रवाई होगी. सार्वजनिक स्थल में तेज आवाज में डी.जे. और धुमाल जैसे ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर जब्ती और राजसात किया जाएगा.

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