रायपुर। रायपुर में सड़क पर केक काटने का दूसरा मामला सामने आया। मामले पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। वहीं रायपुर कलेक्टर ने हिदायत भी दी है। सार्वजनिक जगहों पर या मुख्य मार्गों या मुख्य चौक-चौराहे पर बर्थडे सेलिब्रेशन करना दंडनीय अपराध है।
कलेक्टर डॉ.गौरव सिंह ने कहा कि सामान्यतः देखा जा रहा है कि हम सिविक सेंस को भूलकर कई बार सड़कों पर जन्मदिन बनाने के लिए निकल आते हैं। सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं। सड़कों पर अतिक्रमण करने की अवरोध बन जाते हैं। हम सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं।
उन्होंने कहा कि कहीं पर भी इधर-उधर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जो कि आम जनजीवन को प्रभावित करता है। इसलिए कलेक्टर होने के नाते मेरा आप सभी से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीज हैं उनका कड़ाई से पालन करें। उन्होंने आगे कहा कि मैं विशेषता बताना चाहता हूं कि अपनी खुशी को आप सार्वजनिक स्थानों पर रोड बीच रोड में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है, की जाएगी। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि ऐसा कोई काम ना करें जो कि उनको और उनके परिवार के लिए कष्ट का कारण बने और समाज के लिए भी कष्ट का कारण बने।
दूसरी ओर रायपुर एसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने कहा कि किसी के द्वारा भी मुख्य मार्ग पर या मुख्य चौक-चौराहे पर अपना जन्मदिन या पारिवारिक आयोजन किए जाने से लोगों को मार्ग अवरोध होता है। इस प्रकार का कृत किया जाना अपराध के श्रेणी में आता है। किसी भी चौक-चौराहे पर अपना बर्थडे केक काटना आयोजन करना दंडनीय अपराध है। साथ ही एक माह की सजा होती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर पुलिस के द्वारा प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का बर्थडे सेलिब्रेशन या केक काटने का कृत न करें। ऐसा करने पर जेल जाने की नौबत आएगी।