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रायपुर

खुशखबर: पेंशन की राशि में 50 फीसदी बढ़ोत्तरी का आदेश जारी

रायपुर। राज्य सरकार ने पेंशन की राशि में 50 फीसदी बढोत्तरी का आदेश जारी कर दिया है। इससे पेंशनधारकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
राज्य सरकार ने 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों से संबंधित पेंशन धारकों तथा परिवार पेंशन घारकों के पेंशन एवं परिवार पेंशन का पनरीक्षण करने सहित पुनरीक्षण के अनुरूप अतिरिक्त पेंशन राशि प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जो आदेश जारी किए गए हैं उसके अनुसार 80 से 85 वर्ष से कम आयु वर्ग के पेंशनरों तथा परिवार पेंशनधारकों को पुनरीक्षित मूल पेंशन या परिवार पेंशन का 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन राशि प्रदाय की जाएगी। इसी प्रकार 85 वर्ष से और 90 वर्ष से कम आयु वर्ग के पेंशनर एवं परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन का 30 फीसदी अतिरिक्त पेंशन राशि प्रदाय की जाएगी। 90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम आयु वर्ग के पेंशनरों को पुरीक्षित मूल पेंशन या परिवार पेंशन का 40 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन राशि और 95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम आयु वर्ग के पेंशनरों के लिए लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि तथा 100 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों एवं परिवार पेंशन धारकों को पुनरीक्षित मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन राशि के लिए पात्र होंगे।
उक्त अतिरिक्त पेंशन या परिवार पेंशन राशि की स्वीकृति की कार्यवाही विद्यमान पेंशन अधिकारी तथा सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में उक्त दिशा निर्देशों का विभिन्न बैंकों से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश अग्रणी बैंक प्रबंधकों को दिए गए हैं।

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