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हाई कोर्ट ने खारिज की आसाराम की याचिका, इस मांग पर अड़े रहने से सामने आई मुश्किल

जोधपुर। छात्रा के साथ यौन दुराचार के मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहे आसाराम की इलाज के लिए दायर याचिका को राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह दिल्ली एम्स में इलाज नहीं कराना चाहते। आसाराम को सीने में तकलीफ होने के बाद गत 9 जनवरी को जोधपुर एम्स में लाया गया था, जहां उनकी एंजियोग्राफी की गई थी।

जोधपुर एम्स ने बेहतर इलाज के लिए उनको दिल्ली एम्स रेफर किया। आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उनको एयर एंबुलेंस से ले जाकर दिल्ली एम्स में इलाज करने की अनुमति दी।

डेट मिल जाए तो आसाराम इलाज करा सकते हैं

जस्टिस विनित कुमार माथुर व दिनेश मेहता की पीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली एम्स से डेट मिल जाए तो आसाराम वहां इलाज करा सकते हैं, लेकिन आसाराम आयुर्वेद हास्पिटल में इलाज कराने की मांग पर अड़े रहे, जिस पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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