कोरबा। कुसमुंडा क्षेत्र में मां और बहन की जघन्य हत्या करने वाले आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं।
घटना 8 जुलाई 2022 की सुबह हुई थी। कुसमुंडा के आदर्श नगर कॉलोनी के आवास क्रमांक डीएमक्यू 16 में परिवार के साथ अमन कुमार दास अपने परिवार के साथ निवास करता था। वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर आवारागर्दी करता रहता था। उसकी आदतों से मां लक्ष्मी दास और बहन आंचल दास तंग आ गए थे। इसी बात को लेकर मां और बहन के साथ अमन का घटना के दिन विवाद हुआ। गुस्साए अमन ने मां और बहन की धारदार हथियार से जघन्य हत्या कर दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्कवायड को भी मौके पर बुलाया गया। मौके पर मिले सबूतों के आधार पर अमन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सत्र न्यायाधीश कटघोरा मधु तिवारी के के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य पेश किया गया। डीएनए रिपोर्ट, रासायनिक परीक्षण व सूक्ष्म परिशीलन कर प्रकरण में धारा 302 के तहत दोष सिद्ध होने पर आरोपी दोहरे आजीवन कारावास तथा 3-3 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।