फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में डेढ़ वर्ष पहले थाना अरांव क्षेत्र के गांव की निवासी किशारी से खेत में दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने गुरुवार को 10 वर्ष की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
पीड़ित किशोरी सात जून 2023 की शाम चार बजे घर से अरांव कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी। मंगला देवी इंटर कॉलेज के पास पीछे से उसके गांव का युवक संदीप बाइक लेकर उसकी साइकिल के सामने आ गया। उसने उसका मुंह जबरदस्ती पकड़ कर मंगला देवी कालेज के सामने मक्का के खेत में खींचकर ले गया। वहां उसने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर संदीप से उससे मारपीट भी की थी। पीड़िता की मां ने आठ जून को प्राथमिकी लिखवाई थी। 11 अगस्त को आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र जमा किया गया था।