Home » नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
उत्तर प्रदेश

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

प्रतापगढ़। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उसको जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए कोर्ट ने राजेंद्र पाल सांगीपुर को दंडित किया। उसे 20 वर्ष के कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय व मानसिक आघात की पूर्ति और उसके पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।

यह केस पीड़िता ने खुद दर्ज कराया था। उसके अनुसार वह अपने ननिहाल में दो साल से रह रही थी। उसकी उम्र 17 वर्ष थी। घटना आठ जुलाई 2015 को हुई थी। वह शाम को खाना खाने के बाद उसके मामा के खेत में सब्जी की रखवाली करने चले गए थे। पीड़िता व मामा के छोटे-छोटे बच्चे घर पर थे। मकान के छप्पर में वह सोई थी, मामा के बच्चे अंदर सोए थे। रात 12 बजे के करीब राजेंद्र पाल आया और मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया।

कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा

सुबह जब मामा आए तो उनको घटना के बारे में सारी बातें बताईं। इस केस में अभियोजन की ओर से पैरवी करते विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने आठ गवाहों के माध्यम से 12 प्रदर्शों को साबित कराया। गवाहों के बयान, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने दोषी राजेंद्र को दंडित किया।

कोर्ट ने और क्या कहा?

कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय व मानसिक आघात की पूर्ति और उसके पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी। इस तरह नौ साल न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद पीड़िता को आखिरकार सफलता मिली।