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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, अब्दुल्ला और तंजीम फातिमा दोषी करार, तीनों को 7-7 साल की कैद

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को बड़ा झटका लगा है. बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को दोषी करार दिया है. तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. तीनों को यहां से सीधे जेल ले जाया जाएगा.

ये मामला 2017 यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. अब्दुल्ला ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई थी उनकी उम्र उतनी नहीं थी. अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी.  चुनावी नतीजों के बाद उनके खिला केस दाखिल कर दिया गया था.

आजम खां के परिवार के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से गंज कोतवाली में तीन जनवरी 2019 को दर्ज कराया गया था. इसमें आरोप है कि आजम खां ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं.

अब्दुल्ला आजम पर जन्म प्रमाण से पासपोर्ट हासिल किया और विदेशी दौरे पर गए. इसके अलावा इसे जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप है. आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के पास दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं. उसका प्रयोग अब्दुल्ला आजम ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया. उनके पास एक रामपुर नगरपालिका परिषद से, जबकि दूसरा प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाया.  पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.