मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने सीजेएम के न्यायालय में अगस्त में वाद दायर कर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। दायर वाद में कहा है कि जिस जमीन पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी है, वह जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। किसी की जमीन पर कोई निर्माण बनाकर अपनी संस्था का पंजीकरण नहीं करा सकता।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर दायर वाद पर गुरुवार को सीजेएम के न्यायालय ने गोविंद नगर थाने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
शाही मस्जिद ईदगाह का पंजीकरण सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से किया गया है। आरोप है कि इसके लिए फर्जी तरीके से कागजात बनाए गए हैं। ट्रस्ट ने न्यायालय मेें कहा कि गोविंद नगर थाने में इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आशुतोष पांडेय ने बताया कि गुरुवार को न्यायालय में गोविंद नगर थाना पुलिस को पत्र लिखकर शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी।