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उत्तर प्रदेश

श्रमजीवी बम विस्फोट कांड : कोर्ट ने दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, इतने लाख का जुर्माना भी ठोका

जौनपुर। श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में 28 जुलाई 2005 को हुए बम विस्फोट के मामले में कोर्ट ने दो लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बुधवार को दोपहर बाद 4.15 बजे अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने दोनों दोषी आतंकी बांग्लादेश निवासी हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल व बंगाल निवासी नफीकुल विश्वास को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

इस दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जिला जेल ले जाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में मंगलवार को सजा के बिंदु पर बहस हुई थी।

0 14 लोगों की हुई थी मौत

सिंगरामऊ के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में 28 जुलाई 2005 को बम विस्फोट हुआ था। इस हादसे में 14 लोगो मौत हुई थी जबकि 62 लोग घायल हुए थे। सजा सुनाने के दौरान न्यायालय परिसर में काफी संख्या में फोर्स की तैनाती रही। कोर्ट  फैसले के बाद दोनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।