उत्तरप्रदेश। शामली के भैसानी गांव में हुई डकैती के मामले में एक आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने दोष सिद्ध कर डकैत को दस साल कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-12 की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि थानाभवन थाना क्षेत्र के भैसानी गांव में 23 मार्च 2011 को ग्रामीण संजय के घर में बदमाश घुसे गए थे। बदमाशों ने घर के बुजुर्ग को डराकर दरवाजा खुलावाया। इसके बाद छह लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात लूटकर ले गए थे। परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया गया। पीड़ितों के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने दरवाजा खोला। डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।